जिला उद्योग केंद्र
योजनाओं का विवरण (जिला उद्योग केंद्र, लखीसराय)
पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया
| क्र. सं. | योजना का नाम | संक्षिप्त विवरण | लक्षित लाभार्थी वर्ग | पात्रता | आवेदन प्रक्रिया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री उद्यमी योजना | राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। | अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / महिला / युवा | i. आवेदक बिहार का निवासी हो ii. आयु 18–50 वर्ष iii. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक iv. उद्योग स्थापित करने की इच्छा v. आधार एवं पैन अनिवार्य |
Online आवेदन पोर्टल: udyami.bihar.gov.in |
| 2 | बिहार लघु उद्यम योजना | राज्य के गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह एकमुश्त अनुदान के रूप में दिया जाता है। | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / बेरोजगार युवक-युवतियाँ | i. बिहार का निवासी ii. पारिवारिक आय ₹6,000 मासिक या उससे कम iii. एक परिवार से एक ही सदस्य को लाभ iv. आयु 18+ |
Online आवेदन पोर्टल: udyami.bihar.gov.in |
| 3 | SIPB (Single Window System) | बिहार में उद्योग स्थापित करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों की स्वीकृति एक ही स्थान पर प्राप्त होती है। | उद्यमी / निवेशक | i. बिहार में उद्योग स्थापित करने की योजना ii. आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध |
Online आवेदन पोर्टल: sipbcare@bihar.gov.in |